मस्जिदों में अज़ान पर रोक के मामले में हाईकोर्ट का आया बड़ा फ़ैसला

यूपी के गाज़ीपुर की मस्जिदों में अज़ान पर रोक का मामला । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग़ाज़ीपुर के डीएम के आदेश को रद्द किया , हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अज़ान की अनुमति दी । अदालत ने अपने फैसले में कहा, मस्जिदों में अज़ान से कोविड-19  की गाइडलाइन का नहीं होता है उल्लंघन । अज़ान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया , हालांकि लाउडस्पीकर से अज़ान की नहीं दी अनुमति । कहा, सिर्फ उन्ही मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति ले रखी हो । जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है, वह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं आवेदन । लाउडस्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का करना होगा पालन । बीएसपी सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने दाखिल की थी याचिका , गाज़ीपुर के डीएम ने अज़ान पर लगा रखी थी रोक ।

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