जारी एडवाइजरी के अनुसार
8 जून से धर्मस्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए खुलेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे।
स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक, प्रशिक्षण कोचिंग सेंटर जुलाई 2020 से खोलने का निर्देश
रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी व्यक्ति और वाहन का आवागमन बंद किया गया
आवश्यक सुविधाओं को पहले की तरह छूट मिलेगी
दूसरे चरण में जुलाई से स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थगित रहेंगी।
सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार और सभागार, असेंबली हाल, अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य, स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी कार को ही अनुमति मिलेगी, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार का आवागमन नहीं होगा।
कंटेनमेंट जून के बाहर जहां संक्रमण की आशंका होगी बफर जोन में चिन्हित किया जाएगा।
एक केस होने पर ढाई सौ मीटर एक से ज्यादा केस होने पर 500 मीटर में कंटेनमेंट जोन के नियम लागू होंगे ।
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