जमातीयों के लिए खुशखबरी,जौनपुर जेल से रिहा हुआ विदेशी जमाती



जमातीयों के लिए खुशखबरी,जौनपुर जेल से रिहा हुआ विदेशी जमाती
जौनपुर । पुलिस ने विदेशी जमातियों से धारा 307 हटाकर चार्जशीट दाखिल कर दी। नेपाली जमाती तस्लीम खान ने शेष धाराओं में कोर्ट में जुर्म स्वीकार कर लिया। उक्त धारा हटने के बाद अन्य धाराएं हल्की होने के कारण आरोपित को कोर्ट ने दो माह की सजा सुनाई। आरोपित दो माह से अधिक समय से पहले से ही जेल में निरुद्ध था, जिसके आधार पर जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित कर दी गई और वह छूट गया।

तीन अप्रैल को दोपहर 12 बजे एसआई सुरेश कुमार सिंह को सूचना मिली कि कुछ लोग दिल्ली की जमात से आकर चांद मेडिकल तिराहे पर इकट्ठा हैं। पुलिस ने चांद मेडिकल तिराहे पर पहुंचकर आरोपी आशिक सोहेल, सेराज व नसीम अहमद को गिरफ्तार किया। कोरोना संक्रमण में हुए लॉकडाउन के उल्लंघन में धारा 188, 269 में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना में तस्लीम निवासी जिला रोटहट नेपाल तथा अन्य आरोपी प्रकाश में आए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपी अस्थाई जेल प्रसाद इंस्टीट्यूट में रखे गए। बाद में जिला कारागार स्थानांतरित किए गए। दिल्ली जमात में जमातियों के मुखिया मौलाना शाद पर संगीन धारा लगने के बाद जमात से जुड़े अन्य लोगों पर धारा 307 आइपीसी (हत्या की कोशिश) देशभर में लगाई गई, लेकिन बाद में पुलिस ने धारा 307 हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाली जमाती छूट गया। बांग्लादेशी जमातियों पर से भी धारा 307 हटाकर चार्जशीट दाखिल की गई है।

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