इन शर्तों पर मिली 17 विदेशी जमातियों को जमानत
बहराइच । इन शर्तों के साथ मिली 17 विदेशी तब्लीगी जमात के लोगों को जमानत ।
हर एक शख्श को 25 , 25 हजार की दो दो जमानत व एक मुचलका, देना होगा
अंडर टेकिंग , हर 15 दिन पर थाने पर हाजरी देंगे , सभी विदेशी जमती
बिना पुलिस को सूचना दिए जिले के बाहर नही जा सकेगे,
जमानत लेने वाले व्यक्तियों को अपना मोबाइल नंबर नही बदलना है,
अगर किसी कारण मोबाइल नंबर बदलते है तो इसकी जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी ।
अदालत की कारवाही में पूरा सहयोग करेंगे ,
किसी भी दस्तवेजो से व मौखिक तरीके से छेड़छाड़ नही करेंगे ,
बहराइच के एडवोकेट योगेश कालिया, ने इन विदेशी जमात के लोगो का केस लड़ा है ।
जिस मस्जिद से इन्हें हिरासत में लिया गया था , जिसमे 7 लोग , थाईलैण्ड के, ताज मस्जिद से और 10 , जमाती , इंडो नेशिया के थे , जिन्हें कुरैश मस्जिद से पुलिस ने हिरासत में लेकर 30 मार्च को क्वारन टीन किया गया था , बाद में 10 अप्रैल को इन सभी को जेल भेजा गया था , 30 जून को इनकी जमानत मंजूर हुई है , 1 जुलाई की शाम को इन सभी को जेल से रिहाई मिल गई है ।
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