डीएम ने जारी किया दुकाने खोलने का नया रोस्टर
जौनपुर । प्रदेश सरकार की तरफ से सप्ताह में शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी के निर्णय के बाद डीएम दिनेश कुमार सिंह ने जिले में दुकानों को खोलने का नया रोस्टर बुधवार को जारी किया। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से पांच बजे तक खाद्यान्न, किराना, बेकरी, मिठाई की दुकान, सब्जी, फल, अंडा की दुकान, ऑटोमोबाइल सेल्स, रिपेयरिग वर्क्स, गाड़ियों की सर्विसिग स्टेशन, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिग मैटेरियल्स की दुकान, प्रिटिग प्रेस, फोटो स्टेट की दुकान, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद, बीज, पशु चारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में बालू, गिट्टी, मोरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेसिग मरम्मत, बखारी, सहज जन सेवा केंद्र, ट्यूबवेल मरम्मत के समान, हैंपपंप मरम्मत के समान बेचने वाली दुकानें, ब्यूटीपार्लर, सैलून व चाय-पान की दुकानें खुलेंगी। वहीं पेट्रोल पंप, दवा की दुकान 24 घंटे खुलेंगी। ऐसे अस्पताल जो शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है और वह भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए 24 घंटे खुलेंगे।
तीन-तीन दिन खुलेंगी ये दुकानें
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान, सेनेटरी व पेंट की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, बर्तन की दुकान खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को कॉर्पेट, फोम, गद्दे की दुकान, कपड़ा, रेडीमेड, गारमेंट, टेलर की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान, कास्मेटिक्स की दुकान, फुटवियर की दुकान, कॉपी-किताब की दुकान, हैंडवास की दुकानें खुलेंगी।
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