जानिये क्यों अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने से किया जा सकता है अयोग्य घोषित

जानिये क्यों अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने से किया जा सकता है अयोग्य घोषित

रामपुर। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने कहा कि उनके द्वारा 2017 में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 16 दिसंबर 2019 को सुनाए गए आदेश के क्रम में छह वर्ष के लिए अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने की मांग की थी। इसपर विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने 21 जुलाई को भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की सिफारिश की है। इसमें अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8(1) का उल्लेख किया गया है।

उन्होंने इस पत्र की प्रति मीडिया को देते हुए दावा किया है कि अब्दुल्ला का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित होना तय है। अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा था। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र के कागजात झूठे पाए। इसलिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया है। इस मामले में वह अपने माता-पिता समेत जेल में है। इस अपराध के लिए आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी।

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