डीएम के कड़े तेवर, तीन गैगेंस्टरो की सम्पत्ति हुई कुर्क, अपराधियों में हड़कंप

डीएम के कड़े तेवर, तीन गैगेंस्टरो की सम्पत्ति हुई कुर्क, अपराधियों में हड़कंप
जौनपुर। ज़िला मजिस्ट्रेट  के आदेश पर आज ज़िले की पुलिस कार्रवाई करते हुए तीन गैगेस्टरो की करीब डेढ़ करोड़ रूपये की चल अचल सम्पत्ति को कुर्क किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। 

 बरसठी थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी वीरेंद्र यादव पर जिले के विभिन्न थानों में अवैध शराब बनाने, बिक्री करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, वह गिरोह के सदस्य के रूप में इस अवैध कार्य में लिप्त है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 31 जुलाई को डीएम ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में मड़ियाहूं तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार देर शाम राजापुर पहुंचकर वीरेंद्र यादव के नाम स्थित 2.75 लाख की कीमत का एक मकान कुर्क किया। गांव में मुनादी कराते हुए पुलिस ने इसकी सूचना भी मकान पर चस्पा कराई। एएसपी डॉ संजय कुमार ने बताया कि वीरेंद्र ने यह संपत्ति अपराध के जरिए ही अर्जित की है। उसकी आय का कोई अन्य साधन नहीं है। विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन के बाद उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। मड़ियाहूं के तहसीलदार को इस संपत्ति का प्रशासक बनाया गया है। आगे भी उन लोगों पर यह कार्रवाई जारी रहेगी, जिन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। शातिर अपराधी व हत्यारा रामजियावन द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति एक मकान अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये को ज़िला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश अन्तर्गत धारा-14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की मुनादी कराते हुए ज़ब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में *रामजियावन पुत्र स्व0 सुख्खू निवासी ओइना थाना जलालपुर ,जौनपुर* के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी । गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश दिनांक- 14 अगस्त 2020 के क्रम में अवैध रुप से अर्जित धनराशि से एक मकान का निर्माण कराया गया है,जिसकी *अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये है, को थाना जलालपुर पुलिस, क्षेत्राधिकारी केराकत व प्रशासक तहसीलदार द्वारा कुर्क की मुनादी कराते हुए दिनांक- 23.08.2020 को ज़ब्त किया गया। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही अपरधियों के विरुद्ध की जाती रहेगी जो अपराध जगत से अवैध रुप से धन का अर्जन किये है।

शातिर अपराधी व गो तस्कर संजय शुक्ला द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति दो मकान अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपये को ज़िला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश अन्तर्गत धारा-14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की मुनादी कराते हुए जब्त किया गया  पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में संजय शुक्ला पुत्र जगपत शुक्ला निवासी इस्मैला थाना जलालपुर ,जौनपुर* के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी । गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश दिनांक- 14 अगस्त 2020 के क्रम में अवैध रुप से अर्जित धनराशि से दो मकान का निर्माण कराया गया है,जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपये है, को थाना जलालपुर पुलिस, क्षेत्राधिकारी केराकत व प्रशासक तहसीलदार द्वारा कुर्क की मुनादी कराते हुए दिनांक- 23.08.2020 को जब्त किया गया। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही अपरधियों के विरुद्ध की जाती रहेगी जो अपराध जगत से अवैध रुप से धन का अर्जन किये है।

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