विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने एकमुश्त समाधान योजना के लाभ के बारे में दी जानकारी जाने क्या है मामला


रिशु अग्रहरि


शाहगंज जौनपुर : प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए अब कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए लेकर आई है जिसका लाभ लेते हुए बकायेदार उपभोक्ता अपने ऋण की अदायगी 31 मार्च तक कर सकें सकते हैं इस महामारी कारण (घरेलू निजी नलकूप) के जिन विद्युत उपभोक्ता अपने बकाए बिल का भुगतान जमा अभी तक नहीं किए हैं उनके लिए यह खुशखबरी है उन्हें जमा करने का मौका मिला है इसे हाथ से ना जाने दें और तत्काल उक्त तिथि तक कार्यालय में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए भुगतान कर दें एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत एल०एम०वी०-1 घरेलू एवं एल०एम०वी०- 5 निजी नलकूप के बकायेदारों को 31 जनवरी 2021 के विद्युत बकाया पर सर चार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100% की छूट दी जाएगी पंजीकरण कराने की तिथि 1 मार्च से प्रारंभ हो गया है जो 15 मार्च तक लागू रहेगा 
उपभोक्ता पंजीकरण संबंधित अधिशासी अभियंता उपखंड अधिकारी कार्यालय अथवा स्वयं भी उत्तर प्रदेश पा० का० लि० की वेबसाइट www.upenergy.in पर करा सकेंगे पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह जनवरी 2021 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धन राशि का 30% एवं 31 जनवरी 2021 उपरांत के वर्तमान देयो का एक साथ जमा करना होगा बकाया धनराशि बकाया धनराशि विलंबवतम 31 मार्च तक अवश्य जमा करना होगा
एकमुश्त समाधान में पंजीकरण के उपरांत शेष धनराशि का भुगतान 31 मार्च को अवश्य जमा करना होगा संपूर्ण धनराशि जमा किए जाने पर 31 मार्च तक के बकाए पर लगा विलंबित भुगतान अधिभार सत प्रतिशत समाप्त कर दिया जाएगा 31 मार्च तक भुगतान नहीं करेंगे उनके द्वारा कराए गए पंजीकरण स्वता रद्द हो जाएगा तथा जमा धनराशि को बकाए में समायोजित करते हुए उसके बिल में पुनः अधिभार का निर्धारण कर दिया जाएगा पूर्व में लागू की गई आसान किस्त योजना (एल०एम०वी०-1 हेतु में पंजीकृत उपभोक्ता अपने निर्धारित किस्तों का भुगतान यथावत करते रहेंगे उपरोक्त योजना के ऐसे उपभोक्ता जिनका पंजीकरण किन्ही कारणों से निरस्त कर दिया गया है वह इस योजना में पंजीकरण हेतु अ‌र्ह होंगे इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता रामनरेश ने दी है।

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