बिजली उपभोक्ताओं हितों को देखते हुए बढ़ाई गई OTS की तिथि 31 मार्च तक ले सकेंगे लाभ

रिशु अग्रहरि


विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को देखते हुए घरेलू व किसान उपभोक्ता के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीयन कराने की तिथि 15 मार्च तक ही थी जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत वर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ता बड़ी तिथि के बीच पंजीकरण कराकर अपने मूल बकाए को जमा कर बिजली के बिलों में सर चार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए यह योजना 1 मार्च से शुरू की गई है जिससे कि सभी लाभार्थी उपभोक्ता इसका लाभ ले सके इसलिए यह तिथि को पुणे आगे बढ़ाते हुए 21 मार्च तक कर दी गई है उक्त योजना के तहत उपभोक्ता 31 मार्च तक पंजीकरण करा सकेंगे पंजीकरण कराने के समय उन्हें मूल्य बकाए का 30 प्रतिशत वर्तमान बिल का जमा करना होगा तभी वह छूट 100% का ला पा सकेंगे इसकी जानकारी अधिशासी अधिकारी रामनरेश ने देते हुए बताया कि उपभोक्ता 31 मार्च तक अपने बिलों के बकाए रकम का पंजीयन कराके उसी दिन पूरा पैसा जमा कर दें तभी उन्हें छूट का लाभ मिल पाएगा।
उपभोक्ता अपने SDO/ExEn कार्यालय, CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं वह खुद www. upenergy.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं

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