लोक अदालत के लिए ज़िला जज ने जारी किया दिशा निर्देश

जिला ललितपुर डॉ सुनील कुमार सिंह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायाधीश ललितपुर मोहम्मद रियाज द्वारा कुछ अति आवश्यक दिशा निर्देश 10 जुलाई 2021 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जारी किए गए हैं। सभी न्यायालयों, विभागों, बैंकों अधिकरणों आदि द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल अथवा हाइब्रिड मोड द्वारा किया जा सकता है। हाइब्रिड मोड वर्चुअल एवं फिजिकल मोड का समीकरण है यानी हाइब्रिड मोड़ में वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों ही मोडों में एक साथ कार्य किया जा सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 10 जुलाई 2021तक संक्रमण की स्थिति क्या होगी जिस कारण दोनों ही विकल्प खुले रखे गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को नोटिस वर्चुअल एवं फिजिकल मोड या ई-सर्विस के माध्यम से भेजे जाने के आदेश भी दिए गए हैं। चेक बाउंस के मामले, मनी रिकवरी से संबंधित वाद एवं अन्य दीवानी प्रकृति के वादों में संबंधित न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व प्री लोक अदालत की सिटिंग अथवा प्री- काउंसलिंग सेशन की तिथि भी नियत की जाएगी। इन बैठकों को भी वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कराया जाएगा। प्री- लोक अदालतें एवं प्री- काउंसलिंग के आयोजन राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10 जुलाई 2021 से लगभग चार-पांच दिन पहले किए जाएंगे और ऐसे मामलों में भेजे जाने वाले सम्मन या नोटिस में प्री-लोक अदालत सिटिंग की तिथि अंकित की जाएगी, जिससे कि पक्षकार उक्त सिटिंग या काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकें तथा प्री- लोक अदालत सिटिंग में पक्षकारों के मध्य  सुलह हो जाने की दशा में समझौता पत्र तैयार किया जा सके एवं अंतिम निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन सुनाया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कल दिनांक 24 जून 2021 को सुबह 10:30 बजे से एडीआर भवन जनपद न्यायालय परिसर ललितपुर में जिला जज अध्यक्ष डीएलएसए ललितपुर की अध्यक्षता में जिला स्तर की एक महत्वपूर्ण बैठक फिजिकल रूप से आयोजित की गई है, जिसमें जिलाधिकारी अन्नवी दिनेश कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, डीएफओ, अपर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, प्रबंधक लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक, एआरटीओ, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला चकबंदी अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कैनाल सिंचाई विभाग, सहायक आयुक्त स्टांप, अधिशासी अभियंता जल संस्थान ललितपुर इत्यादि को प्रभारी सचिव डीएलएसए डा0 सुनील कुमार सिंह द्वारा उपस्थित रहने के लिए अनुरोध एवं आमंत्रित किया गया है।  इस बीच उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशानिर्देशों के अनुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा कल 24 जून 2021 से जनपद ललितपुर के सभी न्यायालय अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए खोल दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। अंडर ट्रायल बंदियों का रिमांड संबंधी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपादित किया जाएगा। नए वाद एवं प्रार्थना पत्र केंद्रीयकृत कंप्यूटर कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें अधिवक्ताओं को अपना पूर्ण विवरण मोबाइल नंबर के साथ अंकित कराना होगा। सभी व्यक्तियों को न्यायालय में  उचित सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखनी होगी एवं अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा। इस दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। वादकारियों का प्रवेश नियत मामलों में साक्ष्य अंकित होने की दशा में केवल जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। न्यायालय में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश मिलेगा जिनके मामले सुनवाई हेतु नियत होंगे। एक साथ सुनवाई के समय केवल चार ही लोग अदालत में उपस्थित रहेंगे। न्यायालय खुलने से पूर्व मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार समस्त न्यायालयों आउटलाइन न्यायालय महरौनी एवं ग्राम न्यायालय तालबेहट की पूरी तरह से साफ सफाई तथा उसका सैनिटाइजेशन जिला अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इत्यादि अधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है। मामलों की सुनवाई के लिए ईमेल आईडी courtlalitpur@gmail.com सृजित की गई है जिस पर अधिवक्तागण जमानत, अग्रिम जमानत एवं लिखित बहस सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते हैं।

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