डीएम ने अनलॉक की गाईडलाइन किया जारी , जानिए किन शर्तो पर खुलेगी बाजार

डीएम ने अनलॉक की गाईडलाइन किया जारी , जानिए किन शर्तो पर खुलेगी बाजार
जौनपुर । जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में कोरोना के मरीजों को संख्या 600 से कम होने पर कर्फ्यू को हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि दुकान बाजार प्रातः 7:00 से सायं 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में निम्नवत गतिविधियां इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी  लागू रहेगा। प्रदेश में दुकान, बाजार प्रातः 7:00 से सायं 7:00 बजे तक कोविड-19 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह के 5 दिन होगी और शनिवार एवं रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सैनिटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। 
    दुकान पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेगाl यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी उपयुक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। 
        जिलाधिकारी ने बताया कि अगर यह कोरोना केस 600 से कम होगी तो ही दुकान खोले जाएंगे और अगर 600 से एक भी केस बढ़ता है तो फिर से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील किया है कि यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक तथा दुकानदार मास्क पहनकर ही आए तथा 2 गज दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध रहेl उन्होंने बताया कि कोरोना अभियान  से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभाग में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50% कर्मी रहेंगे उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन के साथ खुलेंगेl निजी कंपनियों वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू कराना प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
        औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। 
     सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेगी, परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे, सब्जी मंडल स्थल में कोविड- हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्यता होगी। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में 2 गज की दूरी मास की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी, जिससे लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था, टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।
       समस्त सरकारी व निजी कार्यालय में, औद्योगिक इकाई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल आदि में उपरोक्त के  अनुसार कोविड-हेल्प डेस्क की स्थापना कराना अनिवार्य होगा। जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जाएगी एवं संदिग्ध व लक्षण युक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ नाम, आईडी कार्ड व मोबाइल नंबर भेजी जाएगी। जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल कराई जा सके।
         स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेश के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी। बैंक, बीमा कंपनियां, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाओं के कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं। अपने ग्राहक के लिए गतिशीलता के साथ 2 गज की दूरी के नियम कोविड-19 प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है।
       बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक, वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर रोका न जाए तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा न डाली जाए।
      रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी कि केवल अनुमति होगी इसके अतिरिक्त हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले, खोमचे वालों को खोलने की अनुमति 2 गज की दूरी व मास के साथ होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय लार्जस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा पेपर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कंपनियों द्वारा माल आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
        कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों  में, धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हो। 
     उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा, स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक, परिचालकों को मास्क, ग्लब्स का उपयोग अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर, पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिग अनिवार्य रूप से की जाए। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
      दो पहिया वाहन को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चालित ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर केवल चार व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी।
       अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी, खुले में कोई विक्रय न किया जाए। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र पर राशन की उचित दर की दुकान खुली रहेगी।
      कृषि कार्य से संबंधित तथा खाद्य बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पादन तथा कृषि यंत्र की दुकान खुली रहेगी। वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी। राजस्व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास की अनिवार्यता व सैनिटाइजर वह 2 गज की दूरी के सिद्धांत के अनुपालन करते हुए खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए जिससे अनावश्यक भीड़- भाड़ न्यायालय परिसर के अंदर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में 1 दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेगा।
       बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे।
     कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे। समस्त प्रदेश में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होगी।
     शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति नियम व शर्तें प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी। बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास की अनिवार्यता 2 गज की दूरी सेनीटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन किया जाएगा। आयोजन समारोह स्थलों पर शौचालय में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी उपरोक्त सख्त प्रतिबंधों के अनुपालन की पूर्णता जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
        शव यात्रा में कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगेl कोरोना की रोकथाम हेतु पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाएगी सभी नागरिक कोरोना गाइड लाइन का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें।

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