सपा नेता और होमगार्ड की हत्या में तीन भाइयों समेत छह को उम्रकैद,रामपुर में हुई थी सनसनीखेज वारदात

सपा नेता और होमगार्ड की हत्या में तीन भाइयों समेत छह को उम्रकैद,रामपुर में हुई थी सनसनीखेज वारदात

मुरादाबाद। अदालत ने सपा नेता पर्वत सिंह यादव और होमगार्ड उमराव सिंह की हत्या में फैसला सुनाया है। तीन भाइयों समेत छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी हत्याकांड में तीन अन्य आरोपियों को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया है। दोहरे हत्याकांड की यह घटना रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र में पहली मई 2018 को हुई थी।

दीनपुर गांव के निवासी सपा नेता और चकरपुर गांव के होमगार्ड घटना की रात कार से जा रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इससे दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सभी को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर घटना को साबित किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने रंजिश के चलते झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे विजय कुमार द्वितीय ने सात लोगों को दोषी करार दिया, जिसमें छह लाेगों को सजा सुनाई। इनमें सुरेंद्र, सुरेश, ऐवरन, वीर सिंह, रंजीत और कैलाश उर्फ कलुवा को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। त्रिमल को भी घटना में दोषी पाया है। हालांकि अभी उसका इलाज चलने की वजह से सजा नहीं सुनाई गई है।

हत्या कर शव गायब करने के मामले में उम्रकैद : अदालत ने हत्या कर शव गायब करने के एक मुकदमे में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रामपुर के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर डिबडिबा कालोनी निवासी सोनू साहनी की 21 अगस्त 2013 को नाले में लाश मिली थी। पुलिस ने मृतक के भाई मोनू की ओर से हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी रंजीत साहनी को गिरफ्तार किया था। उसे आखिरी बार 15 अगस्त को मृतक के साथ देखा गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र गंगवार ने बताया कि हत्या अवैध संबंधों के कारण की गई थी। साक्ष्य और गवाह इसे साबित करते हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रंजीत साहनी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 13 हजार रुपये जुर्माना डाला है।

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