क‍िशोरी से छेड़छाड़ के दोषी तीन सगे भाइयों को पांच साल का कारावास, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

क‍िशोरी से छेड़छाड़ के दोषी तीन सगे भाइयों को पांच साल का कारावास, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

मुरादाबाद। नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में तीन सगे भाइयों को विशेष पोक्सो कोर्ट ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में जब कांठ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

कांठ थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में चचेरे भाई ने अदालत के माध्यम से अगस्त 2018 मुकदमा दर्ज कराया था। भाई ने आरोप लगाया था कि 28 जून 2018 की सुबह नाबालिग किशोरी के स्वजन के साथ खेत में काम करने गए थे। सुबह करीब दस बजे चचेरी बहन घर में अकेली थी। तभी दूसरे गांव कासमपुर निवासी अली हसन, असलम व अकरम अचानक घर में आ गए और नाबालिग बहन के साथ छेड़छाड़ की, इस दौरान तीनों ने मिलकर दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। इसके बाद आरोपित लाठी डंडे से हमला करके मौके से भाग गए। घटना की जानकारी कांठ थाना पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित ने अदालत के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पाक्सो कोर्ट प्रथम डा. केशव गोयल की अदालत में की गई। जिसमें बचाव पक्ष अधिवक्ता ने दलील थी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। गांव की रंजिश के चलते मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपितों के साथ रंजिश साबित नहीं हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपितों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसमें पीड़िता को तीस हजार रुपए बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए गए।

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