प्राइवेट पार्ट में हवा भरने से युवक की मौत के मामले में अब पुलिस को देने होंगे कई सवालों के जवाब
मुरादाबाद। पाकबड़ा में पीतल फर्म में गुप्तांग में हवा भरने से सम्भल के मढ़न गांव निवासी असलम की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित दोस्त फरहान को जेल भेज दिया था। अब पुलिस की चार्जशीट पर ही सवाल खड़े हो गए। घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है।
क्षेत्राधिकारी ने बिना जांच के आगे बढ़ाई चार्जशीट : पुलिस विभाग में विवेचक की चार्जशीट की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित थाने के क्षेत्राधिकारी की होती है। लेकिन इस मामले में क्षेत्राधिकारी कार्यालय के अफसरों ने आंख मूंदकर चार्जशीट को आगे बढ़ा दिया। पुलिस की बनी चार्जशीट में इतनी लापरवाही की गई है, जिसका असर मुकदमे की सुनवाई के दौरान पड़ता तय है। वहीं जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें कुछ लोगों को बचाने का प्रयास स्पष्ट नजर आता है।
पुलिस से पूछे गए यह सवाल :
1-क्या कपड़े पहनने के दौरान खेल-खेल में इतनी हवा भरना संभव है।
2-अगर गुप्त अंग में कंप्रेसर से हवा भरी गई, तो गुप्त अंग के आसपास घाव कैसे हो गए।
3-क्या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अकेले हवा भर सकता है, बिना विरोध के।
4-हवा भरने वाले कंप्रेसर पाइप और नोजल को साक्ष्य के रूप में क्यों नहीं जब्त किया गया।
5-मृतक के पिता के बयान में चार से पांच लोग मौजूद थे, जो उसके मृतक बेटे ने अस्पताल में बताया था, वह कौन लोग हैं।
6-किसी भी पीड़ित और आरोपित का बयान सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार क्यों नहीं दर्ज किया गया।
7-घटना स्थल की जांच एफएसएल की टीम के द्वारा क्यों नहीं कराई गई।
यह है पूरा मामला : असलम पाकबड़ा थाना क्षेत्र के धनुपुरा गांव स्थित इंदिरा एक्सपोर्ट फर्म में काम करता था। असलम का दोस्त फरहान भी उसी के साथ फर्म में मजदूरी करता था। आरोप है कि छुट्टी के दौरान असलम और फरहान कपड़े साफ करने के लिए मजाक में एयर प्रेशर पाइप लगाकर एक -दूसरे के कपड़े साफ कर रहे थे। इसी दौरान फरहान ने असलम के प्राइवेट पार्ट में जबरन प्रेशर पाइप पाइप लगाकर हवा भर दी। इससे असलम की मौत हो गई थी।
कंप्रेसर पाइप से हत्या के मामले में जो चार्जशीट तैयार की गई है,उसमें बहुत से चीजें नियमानुसार अस्पष्ट हैं। ऐसे में चार्जशीट को वापस करते हुए संबंधित सवालों के जवाब के साथ पुलिस से दोबारा चार्जशीट तैयार करने के लिए कहा गया है। कमियों के पूरा होते ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी।
राजेश कुमार शुक्ल,संयुक्त अभियोजन निदेशक,मुरादाबाद
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