दिव्यांगों को वितरित होगा निःशुल्क मोटराइज़्ड ट्राईसाईकिल

दिव्यांगों को वितरित होगा निःशुल्क मोटराइज़्ड ट्राईसाईकिल
जौनपुर । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित है। निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हेतु नियम एवं शर्ते है जिसमें ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर, डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हों या व्यक्ति उपयुर्क्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हों, सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हों व जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत तक या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो। जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक हो एवं जनपद के स्थायी निवासी हों। दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 180000 से अधिक नहीं है, आय हेतु तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा। ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर  कक्षाओं में अध्ययनरत है, को वरीयता दी जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन को ”प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर“ लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
                 उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले ऐसे दिव्यांगजन यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करना चाहते है तो दिव्यांग प्रमाणपत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड, आधारकार्ड/अन्य प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साइज का नवीनतम् फोटो एवं मो0नं0 के साथ विभागीय बेबसाइट www.hwd.uphq.in पर ऑनलाईन आवेदन कर लाभ उठायें।

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