शाहगंज नायब तहसीलदार समेत 10 के खिलाफ दर्ज होगी लूट की प्राथमिकी

मामला अधिवक्ता की जमीन पर कब्जा करने, घर पर चढ़कर मारपीट ,तोड़फोड़ व लूटपाट करने का 
थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक ने नहीं की सुनवाई,कोर्ट ने लिया संज्ञान 
जौनपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सोहनलाल स्वर्णकार निवासी इमामपुर,खुटहन की जमीन पर कब्जा करने की नियत से घर पर चढ़कर तोड़फोड़ व लूटपाट करने के आरोपित नायब तहसीलदार व भू माफियाओं समेत 10 के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष खुटहन को दिया।एफ आई आर दर्ज कर रिपोर्ट की कॉपी 3 दिन के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश हुआ।विवेचक को निर्देश दिया गया कि यदि विवेचना के दौरान आरोप झूठा पाया जाता है तो वादी के खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। 

इमामपुर निवासी अधिवक्ता सोहनलाल ने नायब तहसीलदार शाहगंज अमित कुमार सिंह, कानूनगो अखिलेश यादव, राजस्व निरीक्षक रजनीश कुमार सिंह, लेखपाल संतोष यादव,धर्मेंद्र के अलावा मोहब्बत इशराफिल, इंतेखाब समेत 10 आरोपितों के खिलाफ समर बहादुर यादव एडवोकेट के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि 22 नवंबर 2021 को 2:30 दिन सभी आरोपित एक राय होकर वादी की आराजी जो इमामपुर गांव में सड़क के किनारे स्थित है,उस पर जबरन मिट्टी गिरा कर कब्जा करने लगे। मना करने पर गालियां दिए।नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने वादी को थप्पड़ मारकर धकेल दिया और कहा कि जमीन पर कब्जा कर लो जिस पर सभी आरोपित वादी को मारने लगे। वह जान बचाकर घर में भागा। आरोपित घर में घुसकर वादी को मारे पीटे,तोड़फोड़ किए,घर के सामान व आराजी में स्थित पेड़ कटवा कर उठा ले गए।थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपितों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया।

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