न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधितः जिला जज


जौनपुर। जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17 जनवरी से न्यायालयों के क्रियाशील किए जाने हेतु नवीन दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं जिसके अंतर्गत अधिकारी 50 प्रतिशत रोस्टर वाइज कार्य करेंगे, महिला ज्यूडिशियल आफिसर कर्मचारी जो गर्भवती है, उनको न्यायालय आने से छूट प्रदान किए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर घर से कार्य कर करने की छूट दी गई है। वादकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश से पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी मामले में जनपद न्यायधीश की पूर्व अनुमति होगी तो विशेष परिस्थितियों अनुमति दी जाएगी। उपरोक्त दिशा-निर्देश 17 जनवरी से प्रभावी होंगे।

Post a Comment

0 Comments