एक युद्ध नशे के विरुद्ध, बाल श्रम एवं बाल विवाह अभियान

एक युद्ध नशे के विरुद्ध, बाल श्रम एवं बाल विवाह अभियान जनपद जौनपुर
आज दिनांक 26.4.2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण /नोडल अधिकारी एएचटीयू महोदय के आदेश के अनुपालन में "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" विशेष अभियान तथा बाल श्रम एवं बाल विवाह अभियान के अंतर्गत श्रीमान् क्षेत्राधिकारी लाइन्स/ नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना एएचटीयू से मुख्य आरक्षी गायत्री प्रसाद ,आरक्षी राकेश यादव, आरक्षी बृजेश  महिला आरक्षी माया तथा महिला आरक्षी सुमन आदि के द्वारा जनपद जौनपुर के थाना मड़ियाहूं तथा थाना रामपुर, अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के निकट 100 गज परिधि के अंदर तंबाकू, बीड़ी ,सिगरेट आदि नशीली मादक पदार्थों को बेचने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दिया गया की 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुटका, तंबाकू ,बीड़ी ,सिगरेट व अन्य मादक पदार्थ बच्चों को नहीं बेचा जाए। तथा दुकानदारों को समझाते हुए तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 77 एवं 78 के नियमों को भी विधिवत बताया गया एवं सख्त हिदायत दिया गया कि शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के अंदर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीले मादक पदार्थों को बेचने वाले दुकानदारों को यह भी हिदायत दिया गया कि भविष्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नशीले पदार्थ अन्य तंबाकू उत्पाद ना बेचे जाएं। साथ ही बालश्रम, बाल विवाह के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया कि बाल श्रम ना कराया जाए तथा बाल विवाह को भी रोका जाए।

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