हाकर को मारकर हाथ तोड़ने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस बनी मूकदर्शक


धारा 323 में एनसीआर दर्ज कर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही कोतवाली पुलिस
हाथ टूटने से अखबार न बांटने वाले हाकर के परिजन के समक्ष आयी आर्थिक संकट
जौनपुर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सरायपोख्ता पुलिस चौकी अन्तर्गत ओलन्दगंज-टीडी कालेज मार्ग पर स्थित चन्द्रा होटल के पास बुधवार को सुबह मामूली बात को लेकर अवधेश मौर्य पुत्र स्व. रमेश चन्द्र मौर्य निवासी मीरपुर थाना लाइन बाजार नामक हॉकर (समाचार पत्र विक्रेता) को 3 लोगों ने जमकर पीट दिया। इस दौरान 3 अन्य लोग मोटरसाइकिल पर सवार खड़े थे जो मारने वालों को और मारने के लिये ललकार रहे थे। हद तो तब हो गयी जब कोतवाली पुलिस लिखित शिकायत के बाद धारा 323 के तहत एनसीआर दर्ज करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। भुक्तभोगी के अनुसार आधा दर्जन लोग जन कल्याण नशा मुक्ति केन्द्र पहाड़िया अशोक विहार फेस 2 वाराणसी से हैण्डबिल लेकर नगर के मधारे टोला स्थित अखबार की एजेंसी पर आये। पेपर में हैण्डबिल लगवाने के नाम पर उनसे कहासुनी हो गयी जो उन लोगों को नागवार लगा। इसके बाद वे लोग अपने मालिक अभिषेक सिंह निवासी वाराणसी से बात किये जिनके कहने पर ये लोग नगर के ओलन्दगंज के पास स्थित चन्द्रा होटल के पास उसे जमकर मारपीट दिये जिससे हाथ टूट गया। लोगों की मदद से घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया जहां मरहम, पट्टी, प्लास्टर आदि हुआ। वहीं कोतवाली पुलिस ने केवल 323 के तहत एनसीआर दर्ज करके अपने हाथ से स्वयं अपनी पीठ थपथपा ली, क्योंकि चर्चा है कि मारने वालों के मालिक अभिषेक सिंह के पिता इलाहाबाद मंे आरक्षी हैं।
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