सुइथाकला, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के अरसिया मोड़ के पास बीते 10 जुलाई की रात युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पंजीकृत अभियोग में जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा सभी 6 अभियुक्तों की पहचान कर ली गयी थी जिसमें थाना क्षेत्र के सारीजहांगीरपट्टी निवासी ऋषभ उपाध्याय पुत्र राकेश उपाध्याय, अर्पित तिवारी पुत्र अरविंद तिवारी, राजा बिन्द पुत्र बदलू बिन्द, भोला हरिजन पुत्र राम कुमार, सौरभ सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासीगण राम नगर तथा आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र निवासी शनि मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा शामिल हैं। मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ 376डी, 504, 506 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की छानबीन करने के साथ आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई थी। साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ 377, 395, 412 भादंवि तथा 67 आईटी एक्ट की वृद्धि करने के साथ ही टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई। गुरूवार की रात सूचना पर सरायमोहिउद्दीनपुर चौकी प्रभारी आरडी यादव मय हमराह अरसिया मोड़ के पास से अरबिंद तिवारी व राजा बिन्द को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने राजा बिन्द के पास से पीड़िता की छीनी गई एक जोड़ा पीली धातु इस्तेबाली तथा तथा अर्पित तिवारी के पास से घटना का वीडियो बनाने में प्रयुक्त मोबाइल व पीड़िता की नथिया बरामद किया। इधर थानाध्यक्ष सरपतहां संजय सिंह मय हमराह व थानाध्यक्ष खुटहन राणा प्रताप यादव की टीम मिली सूचना पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी थी कि गुरूवार की रात क्षेत्र के अरसिया गांव के पास गैंगस्टर में वांछित मुख्य अभियुक्त ऋषभ उपाध्याय से पुलिस की मुठभेड़ हो गयी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिसमें हेड कांस्टेबल चन्दन सिंह घायल हो गये। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया। पुलिस घायल कांस्टेबल व गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुइथाकला ले गयी जहां दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल अभियुक्त का उपचार इस समय बीएचयू के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने घायल ऋषभ के पास से एक तमंचा 315 बोर व जिंदा कारतूस व खोखा आदि बरामद किया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आवश्यक विधिक कार्यवाही कर रही है।
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