पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा

जौनपुर। पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी को जिला जज की अदालत ने दोषी करार दिया है । आरोपी पति को उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सज़ा जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने सुनाई है। 
             अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि वादिनी मंजू सोनी निवासी शेखवाड़ा जफराबाद ने केराकत थाने पर एक प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी अनिल सोनी निवासी ग्राम पेसारा के साथ हिंदू धर्म शास्त्र से अप्रैल 2014 में किया था। विवाह के बाद पति और ससुराल के लोग एक लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रियंका को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे।
           4 अगस्त 2016 को 7:30 बजे शाम वादिनी के रिश्तेदार ने फोन से बताया कि प्रियंका को उसके ससुराल के लोग जला दिए हैं।वादिनी अन्य लोगों के साथ वहां गई तो देखा प्रियंका दर्द से कराह रही थी। पूछने पर बताया कि पति व ससुराल वाले मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए हैं। प्रियंका को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उसने मृत्यु पूर्व बयान हॉस्पिटल में दिया था।जिला चिकित्सालय में दौरान इलाज प्रियंका की मृत्यु हो गई।
          पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद हत्या का मामला पाया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया।

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