श्रमजीवी विस्फोट कांड के दोनो आरोपियों को मौत की सज़ा
जौनपुर । जिला कोर्ट ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आतंकियों को मृत्यु दण्ड का ऐलान किया हैं । यह जानकारी ए डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र मौर्य ने दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने बुधवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपी नफीकुल विश्वास को दोषी मानते हुए मृत्यु दण्ड का ऐलान किया है ।
0 Comments