श्रमजीवी विस्फोट कांड के दोनो आरोपियों को मौत की सज़ा

श्रमजीवी विस्फोट कांड के दोनो आरोपियों को मौत की सज़ा
जौनपुर । जिला कोर्ट ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आतंकियों को मृत्यु दण्ड का ऐलान किया हैं । यह जानकारी ए डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र मौर्य ने दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने बुधवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपी नफीकुल विश्वास को दोषी मानते हुए मृत्यु दण्ड का ऐलान किया है ।

हिलाल पर ट्रेन में बम रखने तथा नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है। बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 यात्री घायल हो गए थे। मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर को 30 जुलाई 2016 को तथा षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को 31 अगस्त 2016 को अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था। बुधवार को हिलाल व नफीकुल को कोर्ट ने दोषी करार करार देते हुए मृत्यु दण्ड की सजा का सुनाई है ।

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