पूर्व चेयरमैन कुंवर दीपक सिंह के अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

मामला दूसरे की जमीन को किसी अन्य को गलत ढंग से लीज पर देने का
जौनपुर। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन कुंवर दीपक सिंह सहित दो के खिलाफ धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमे के बाबत आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिये जौनपुर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जिसे विद्वान न्यायाधीश ने मामले की गम्भीरता को देखते हुये खारिज कर दिया।
बता दें कि मूल रूप से भदोही के रहने वाले एवं मुम्बई में रह रहे शत्रुघ्न सिंह की शिकायत पर जौनपुर शहर कोतवाली पुलिस ने कुंवर दीपक सिंह पुत्र कुंवर वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी टेकारी थाना सिकरारा एवं अनूप शुक्ला मालिक सिटी कार्ट मॉल पालिटेक्निक चौराहा थाना शहर कोतवाली के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता शत्रुघ्न सिंह निदेशक वीआईपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार उनकी कम्पनी के नाम से जौनपुर शहर के उमरपुर हरिबंधनपुर में आवासीय जमीनी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार कुंवर दीपक सिंह ने उस जमीन पर मेरे रूपये से बनाये गये भवन को सिटी कार्ट नामक माल के मालिक को लीज पर दे दिया जो गैरकानूनी है। उसी शिकायत के आधार पर बीते 18 सितम्बर 2023 को कुंवर दीपक सिंह व अनूप शुक्ला के खिलाफ उपरोक्त धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी को लेकर आरोपी ने जौनपुर न्यायालय में अ​ग्रिम जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया जिसे विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

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